कथित कौशल विकास निगम घोटाला मामले में तेलुगु देशम पार्टी के मुखिया और पूर्व सीएम एन. चंद्रबाबू नायडू को नियमित जमानत देने के हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है.
17 April, 2024
कथित कौशल विकास निगम घोटाला मामले में तेलुगु देशम पार्टी (पार्टी) के मुखिया और पूर्व सीएम एन. चंद्रबाबू नायडू को नियमित जमानत देने के हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है. इस संबंध में आंध्र प्रदेश सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आगामी 07 मई को सुनवाई करेगा. याचिका मंगलवार को जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मिथल की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आई, जिसने राज्य सरकार के वकील की इस बात का संज्ञान लिया कि उन्होंने इस मामले में हस्तक्षेप याचिका दाखिल की है.
सुप्रीम कोर्ट ने मांगा था जवाब
बेंच ने कहा कि ऐसा लगता है कि ये याचिका रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है. राज्य सरकार ने आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के पिछले साल 20 नवंबर के उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें नायडू को नियमित जमानत दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 28 नवंबर को नायडू के खिलाफ राज्य सरकार की याचिका पर हाई कोर्ट के आदेश पर जवाब मांगा था.
कौशल विकास निगम के फंड के कथित दुरुपयोग के आरोप में नायडू को पिछले साल नौ सितंबर को गिरफ्तार किया गया था. आरोप यह है कि जब वह 2015 में मुख्यमंत्री थे उस दौरान हुए इस घोटाले से राज्य के खजाने को 371 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था. नायडू ने आरोपों से इन्कार किया है.
कथित तौर पर फंड के गलत इस्तेमाल का आरोप
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री (73) की जमानत शर्तों में भी ढील दी थी और उन्हें सुनवाई की अगली तारीख आठ दिसंबर 2023 तक सार्वजनिक रैलियों और बैठकों में भाग लेने की अनुमति दी थी. नायडू को आंध्र प्रदेश राज्य कौशल विकास निगम से कथित तौर पर फंड का गलत इस्तेमाल करने के आरोप में पिछले साल नौ सितंबर को गिरफ्तार किया गया था. ये मामला 2015 का है जब नायडू मुख्यमंत्री थे. नायडू ने आरोपों से इनकार किया है.
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