20 February 2024
दिल्ली हाईकोर्ट ने उपराज्यपाल के अभिभाषण को इंट्रप्ट करने के लिए दिल्ली विधानसभा से सस्पेंड बीजेपी के 7 विधायकों से सवाल किया है। आदालत ने पूछा कि क्या आप लोग उपराज्यपाल से माफी मांगने को तैयार हैं। विधानसभा की तरफ से दलील दे रहे सीनियर वकील सुधीर नंदराजोग ने कहा कि सांसद राघव चड्ढा के मामले में सुप्रीम कोर्ट में इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया गया था तो जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने सस्पेंड विधायकों की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील से इस एस्पेक्ट पर निर्देश लेने को कहा।
दिल्ली विधानसभा की तरफ से सीनियर वकील सुधीर नंदराजोग ने कहा है कि ये मामला पॉलिटिकल नहीं है। और इसमें उपराज्यपाल के पद की गरिमा शामिल है। मैंने स्पीकर ऑफ द असेंबली से बात की। उन्होंने राघव चड्ढा के मामले में सुप्रीम कोर्ट के अपनाए गए तरीकों का भी सुझाव दिया। अगर सदस्य आएं और अध्यक्ष से मिलें तो उपराज्यपाल से माफी मांगें,तो पूरी बात रखी जा सकती है। विधायकों की तरफ से पेश सीनियर वकील जयंत मेहता ने कोर्ट में कहा कि उपराज्यपाल से माफी मांगने में कोई परेशानी नहीं है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के वकील से लंच के बाद निर्देशों के साथ वापस आने को कहा।
बीजेपी के 7 MLA सस्पेंड
बीजेपी के 7 विधायकों मोहन सिंह बिष्ट, अजय महावर, ओपी शर्मा, अभय वर्मा, अनिल बाजपेयी, जितेंद्र महाजन और विजेंद्र गुप्ता ने उपराज्यपाल के अभिभाषण को बाधित करने के लिए विधानसभा से अपने अनिश्चितकालीन निलंबन को चुनौती दी थी। और सोमवार को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। विधायकों पर ये कार्रवाई तब हुई जब उपराज्यपाल 15 फरवरी को अपने अभिभाषण में आम आदमी पार्टी सरकार की उपलब्धियों को अंडरलाइन कर रहे थे तभी बीजेपी विधायकों ने कई बार बाधा डाली।