Hyderabad Capital : दस साल बाद भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच संपत्ति के बंटवारे जैसे कई मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं. तेलंगाना सरकार ने कैबिनेट बैठक में विभाजन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने की मांग की है.
02 June, 2024
Hyderabad Capital : आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के अनुसार रविवार से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की हैदराबाद साझा राजधानी नहीं रह गई है. 2 जून से हैदराबाद सिर्फ तेलंगाना की राजधानी होगी. आंध्र प्रदेश का साल 2014 में विभाजन हो गया था जहां तेलंगाना अस्तित्व में आया था. उसके बाद से हैदराबाद दोनों राज्य की 10 वर्षों के लिए राजधानी बनाया गया था और अब AP पुनर्गठन ने कहा कि 2 जून से मौजूदा आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी नहीं रह गया है.
2 जून को बना था तेलंगाना राज्य
उपधारा (1) में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के बाद हैदराबाद तेलंगाना राज्य की राजधानी होगी और आंध्र प्रदेश राज्य के लिए एक नई राजधानी होगी. फरवरी 2014 में संसद में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक के पारित होने के बाद 2 जून, 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन एक दशकों पुरानी मांग की पूर्ति थी. वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने पिछले महीने अधिकारियों से कहा था कि वे 2 जून के बाद हैदराबाद में लेक व्यू सरकारी गेस्ट हाउस जैसी इमारतों को अपने कब्जे में लें, जो 10 साल की अवधि के लिए आंध्र प्रदेश को दी गई थीं.
संपत्ति बंटवारे को लेकर अभी मामला अनसुलझा
लेकिन दस साल बाद भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच संपत्ति के बंटवारे जैसे कई मुद्दे अभी भी अनसुलझे हैं. तेलंगाना सरकार ने कैबिनेट बैठक में विभाजन से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने की मांग की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि चुनाव आयोग ने कथित तौर पर लोकसभा चुनाव की आचार संहिता के मद्देनजर इसे मंजूरी नहीं दी.
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