Restrictions on Energy Drinks : महाराष्ट्र सरकार जल्द ही स्कूलों के 500 मीटर में एनर्जी ड्रिंक प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी करेगी. इसके लिए राज्य की विधान परिषद में FDA मंत्री ने सदन को आश्वासन दिया है.
12 July, 2024
Restrictions on Energy Drinks : देश भर के सरकारी स्कूलों में ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि कोई भी नशीली पदार्थ 1 किलोमीटर के दायरे में बेचे नहीं जाएंगे. कई दफा ऐसे नियम सख्ती से भी लागू किए जाते हैं. इसी कड़ी में महाराष्ट्र सरकार हाई कैफिन वाले एनर्जी ड्रिंक्स की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी करेगी.
500 मीटर के दायरे में एनर्जी ड्रिंग पर लगेगा प्रतिंबध
महाराष्ट्र के खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम (Dharmarao Baba Atram) ने शुक्रवार को राज्य की विधान परिषद को बताया कि उनका विभाग महाराष्ट्र के सभी सरकारी स्कूलों के 500 मीटर दायरे में कोई उच्च कैफीन सामग्री वाले ऊर्जा पेय की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी करेगा. मंत्री ने विधानमंडल के उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान निर्दलीय विधायक सत्यजीत तांबे (Satyajit Tambe) के प्रश्न का उत्तर देते हुए आश्वासन दिया.
परिषद की उपाध्यक्ष ने लिस्ट बनाने का दिया निर्देश
वर्तमान समय में एक लीटर कार्बोनेटेड या गैर-कार्बोनेटेड पेय में 145 मिलीलीटर से 300 मिलीलीटर तक कैफीन की मात्रा की अनुमति है. दूसरी तरफ परिषद की उपाध्यक्ष नीलम गोरहे (Vice President Neelam Gorhe) ने अत्राम को निर्देश दिया कि वे प्रतिबंधित किए जाने वाले पेय पदार्थों की सूची तैयार करें और आदेश को प्रभावी तरीके से इसे राज्य के FDA अधिकारियों के बीच प्रसारित करें.
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