Lok sabha Election 2024: वोटिंग के दौरान अगर आपको लगता है कि अपने जिसे वोट दिया वो आपके पसंदीदा प्रत्याशी को नहीं गया है तो आप इसके लिए शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.
02 May, 2024
Lok sabha Election 2024: लोकसभा चुनाव के दो चरणों का मतदना हो चुका है और तीसरे चरण के लिए वोटिंग 7 मई को होगी. ऐसे में कई लोग हैं जो पहली बार वोट डालेंगे और कई ऐसे भी लोग हैं, जिन्हें उनके अधिकारों के बारे में मालूम नहीं होता है. वोटिंग के दौरान अगर आपको लगता है कि अपने जिसे वोट दिया वो आपके पसंदीदा प्रत्याशी को नहीं गया है तो आप इसके लिए शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. निर्वाचन आयोग ने इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन में ही इसकी व्यवस्था कर दी है.
वीवीपैट को कर सकते हैं चैलेंज
अगर आपको लगता है कि आपका वोट आपके पसंदीदा प्रत्याशी को नहीं गया है तो पीठासीन अधिकारी के पास दो रुपये शुल्क जमा करके वीवीपैट को चैलेंज कर सकते हैं. इसके बाद पीठासीन अधिकारी आपको एक प्रिंट निकल कर दे देंगे, जिसमें यह लिखा होगा कि आपने किसे वोट दिया है. लेकिन अगर आपकी शिकायत गलत साबित हुई तो जेल भी जाना पड़ सकता है. निर्वाचन आयोग ने इस व्यवस्था को ‘परीक्षण मत’ नाम दिया है.
जानकारी रिटर्निंग अधिकारी को देनी होगी
यदि आपकी शिकायत सही साबित हुई तो पीठासीन अधिकारी को तत्काल इसकी जानकारी रिटर्निंग अधिकारी को देनी होगी. इसके बाद मतदान मशीन में वोटों की आगे की रिकार्डिंग रोक दी जाएगी, लकिन अगर आरोप गलत हुआ तो उसके खिलाफ आईपीसी और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया जाएगा.
चैलेंज वोट का लिया जा सकता सहारा
कई बार ऐसा भी होता है कि पोलिंग एजेंट यह आरोप लगाते हैं वोटर फर्जी है तो ऐसे में पोलिंग एजेंट और पीठासीन अधिकारी दोनों की ही मुसीबत बढ़ जाती है. लेकिन अब चैलेंज वोट का सहारा लिया जा सकता है. जब भी पोलिंग एजेंट को संदेह होता है कि वोटर फर्जी है तो वोटर से उसका नाम, पिता का नाम, आदि कई बिंदुओं के बारे में पूछताछ की जाती है और अगर वो संतुष्ट नहीं होते तो संबंधित क्षेत्र के लेखपाल या पार्षद को बुलाकर वोटर के बारे में गवाही ली जाती है. अगर वोटर सही साबित हुआ तो वो वोट डाल पाएगा और अगर पोलिंग एजेंट की बात सही है तो उसे दो रुपए फीस वापस कर दी जाती है.
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