ED Opposes Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने की ईडी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है. इसकी वजह से केजरीवाल की रिहाई सोमवार से पहले मुमकिन नहीं.
21 June, 2024
ED Opposes Arvind Kejriwal Bail: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को 1 लाख रुपए के बांड पर जमानत दे दी थी, लेकिन ED केजरीवाल की जमानत के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची, जहां जमानत देने के निचली अदालत के आदेश के खिलाफ ईडी की याचिका पर सुनवाई तो पूरी हो गई. लेकिन हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया. हाई कोर्ट ने कहा कि वह ईडी की याचिका पर दो से तीन दिन में आदेश सुनाएगा.
गुरुवार की देर शाम जब राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दी थी, तभी से ये अटकले थीं, कि जमानत के बाद भी केजरीवाल क्या रिहा हो पाएंगे? ED ने कल ही कह दिया था, वो जमानत के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे. शुक्रवार सुबह ही ईडी के वकील कोर्ट पहुंचे और जमानत के खिलाफ याचिका में दलील दी कि निचली अदालत में उन्हें पूरी तरह नहीं सुना गया.
कैसे मिली रेगुलर बेल?
दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2 जून को सरेंडर किया था. तभी से वो तिहाड़ जेल में है. इस दौरान उनकी दो बार न्यायिक हिरासत बढ़ाई जा चुकी है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार की सुनवाई में उन्हें जमानत दे दी. ED ने जमानत पर फैसला 48 घंटे तक रोकेने की अपील की थी, ताकि वो जमानत के खिलाफ कुछ और दलीलें दे सकें. लेकिन अदालत ने ईडी की अपील खारिज कर दी. जज ने केजरीवाल को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया.
21 मार्च को किया गया था गिरफ्तार
दरअसल, केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. इससे पहले लोकसभा चुनावों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी थी. इस दौरान कोर्ट ने उन्हें मुख्यमंत्री कार्यालय और दिल्ली सचिवालय नहीं जाने के लिए आदेश दिया था. 2 जून को सरेंडर करने के बाद से केजरीवाल जेल में हैं.
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