Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट आम आदमी पार्टी (AAP) की अगुवाई वाली पंजाब सरकार की अंतरिम याचिका पर 2 सितंबर को सुनवाई करेगा.
30 August, 2024
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने पंजाब (Punjab) सरकार की अंतरिम याचिका पर शुक्रवार को कहा कि वह 2 सितंबर को इस पर सुनवाई करेगा. पंजाब सरकार ने अपनी याचिका में ग्रामीण विकास कोष (RDF) से संबंधित कथित बकाए के लिए केंद्र से 1000 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि तत्काल जारी करने का अनुरोध किया है. यह अंतरिम याचिका केंद्र के खिलाफ चल रहे एक बड़े मुकदमे का हिस्सा है.
3 जजों की पीठ करेगी मामले की सुनवाई
पंजाब सरकार की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की पीठ सुनवाई करेगी. इस पीठ में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (Chief Justice DY Chandrachud), जस्टिस जेबी पारदीवाला (JB Pardiwala) और जस्टिस मनोज मिश्रा (Manoj Mishra) होंगे. शुक्रवार को राज्य सरकार की ओर से पेश वकील शादान फरासत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर यह मामला 2 सितंबर की कार्यसूची में लिस्टिड नहीं है. हालांकि, चीफ जस्टिस ने कहा हम इसे देखेंगे और मामले की सुनवाई की जाएगी.
क्या है पूरा मामला?
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान (Chief Minister Bhagwant Mann) की अगुवाई वाली सरकार ने 2023 में केंद्र पर ग्रामीण विकास निधि (RDF) जारी न करने का आरोप लगाया था. साथ ही बाजार शुल्क का एक हिस्सा रोके रखने का भी आरोप लगाया था. RDF जारी न होने पर पंजाब सरकार ने अदालत का रुख किया था. राज्य सरकार ने एक याचिका दायर की थी. याचिका में आरोप लगाया गया है कि केंद्र पर पंजाब का 4,200 करोड़ रुपये से अधिक का बकाया है.