Home Politics Delhi Liquor Scam Case: दिल्ली HC से झटका, फिलहाल जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल; बीजेपी ने कहा- अहंकार हो गया चकनाचूर

Delhi Liquor Scam Case: दिल्ली HC से झटका, फिलहाल जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल; बीजेपी ने कहा- अहंकार हो गया चकनाचूर

by Rashmi Rani
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Arvind Kejriwal in Jail

Delhi Liquor Scam Case : दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और ईडी रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. ASG एसवी राजू ने कोर्ट में कहा कि ईडी को कई सबूत मिले हैं.

09 April, 2024

Delhi Liquor Scam Case : दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मंगलवार को हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. दिल्ली HC ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और ईडी रिमांड को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है. दिल्ली HC ने अरविंद केजरीवाल को लेकर टिप्पणी की है कि वो ईडी द्वारा इकट्ठा किए गए दस्तावेज से पता चलता है कि उन्होंने साजिश रची थी. वहीं, याचिका को खारिज होने के बाद ASG एसवी राजू ने कहा कि कोर्ट में आज जज ने बहुत मेहनत के बाद इस मामले में फैसला कर न्याय किया है. इस फैसले के बाद भाजपा की भी प्रतिक्रिया सामने आई है.

मनी लॉन्ड्रिंग के मिले सबूत

ASG एसवी राजू ने कहा कि ईडी को कई सबूत मिले हैं. यहीं नहीं मनी ट्रेल और मनी लॉन्ड्रिंग के भी सबूत मिले हैं. दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह गिरफ्तारी गैर कानूनी है, लेकिन कोर्ट ने मेरी याचिका को खारिज कर दिया और गिरफ्तारी को कानूनी बताया है.

अहंकार हो गया चकनाचूर

बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि वो जमानत की याचिका थी ही नहीं, केजरिवाल का अहंकार इतना बड़ा था लेकिन तथ्यों के आधार पर आज वो चकनाचूर हो गया. वहीं, बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि कोर्ट के इस फैसले के बाद अब यह साफ हो गया है कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में भ्रष्ट हैं. कोर्ट ने साफ कहा कि ईडी के पास सबूत हैं कि वो शराब घोटाले में शामिल थे. पूनावाला ने कहा कि केजरिवाल कहते थे कि एक चवन्नी नहीं मिली है तो गोवा चुनाव में खर्च कहां से हुआ. ऐसे में अब क्या अरविंद केजरीवाल के पास अधिकार है कि वो तिहाड़ से सरकार चलाएं.

21 मार्च को हुई थी गिरफ्तारी

बता दें कि कथित शराब घोटाले मामले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को उनके आवास से गिरफ्तार किया था. गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. हालांकि इस मामले में ईडी ने कहा था कि लोकसभा चुनाव को आधार बनाकर वो छूट का दावा नहीं कर सकते हैं. कानून सभी के लिए समान रूप से लागू होता है.

यह भी पढ़ें : CEC: मुख्य चुनाव आयुक्त को मिली ‘Z’ कैटेगरी सुरक्षा, खुफिया एजेंसियों ने किया था अलर्ट

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