Swati Maliwal Assault Case : सीएम अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव (Personal Secretary) बिभव कुमार की जमानत याचिका पर सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट फैसला सुनाएगा.
01 July, 2024
Swati Maliwal Assault Case : मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल पर कथित हमले और मारपीट के मामले में आरोपी बिभव कुमार की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) सोमवार को फैसला सुना सकता है. HC की न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कुमार के वकील और दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकीलों को सुनने के बाद 31 मई को बिभव कुमार की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. अब इस पर सोमवार को HC फैसला सुनाएगा.
18 मई को किया था गिरफ्तार
गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने इस याचिका पर नोटिस जारी करने का भी विरोध किया था कि यह सुनवाई योग्य नहीं है. यहां पर बता दें कि फिलहाल न्यायिक हिरासत में चल रहे अरविंद केजरीवाल के पीएस बिभव कुमार पर 13 मई को मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर स्वाति मालीवाल पर कथित तौर पर हमले का आरोप है. उन्हें 18 मई को गिरफ्तार किया गया था.
बिभव ने गिरफ्तारी को बताया अवैध
बिभव कुमार ने याचिका में अपनी गिरफ्तारी को अवैध और आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 41A (पुलिस अधिकारी के समक्ष उपस्थिति का नोटिस) के प्रावधानों का घोर उल्लंघन और कानून के जनादेश के खिलाफ घोषित करने का निर्देश देने की मांग की है. वहीं, इससे पहले ट्रायल कोर्ट ने बिभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. इसके साथ ही यह भी टिप्पणी की थी कि जांच शुरुआती चरण में है और गवाहों को प्रभावित करने और सबूतों के साथ छेड़छाड़ से इन्कार नहीं किया जा सकता है.
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