Voting Rights in India: 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपके मतदान का अधिकार छीन जाता है.
26 April, 2024
Voting Rights in India: देश में लोकसभा चुवाव के दूसरे चरण के लिए 26 अप्रैल शुक्रवार को वोट डाले जा रहे हैं. इसमें कई ऐसे भी वोटर हैं जो पहली बार मतदान करेंगे. 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपके मतदान का अधिकार छीन जाता है और कई बार आपके मतदान का अधिकार खारीज कर दिया जाता है तो चलिए हम आपको बताते हैं कि किस परिस्थितियों में वोटर से मतदान करने का अधिकार वापस ले लिया जाता है.
वोटर लिस्ट में नाम शामिल नहीं हुआ तो….
अगर आपके पास वोटर आईडी है, लेकिन आपका नाम वोटर लिस्ट(Voter List Name) में नहीं है तो आप वोट नहीं डाल पाएंगे. मतदाता का नाम वोटर लिस्ट में शामिल होना बेहद जरूरी है. इसके लिए आपको एक फॉम भरना होगा और इसको अपने निर्वाचन क्षेत्र के इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को जमा कर दें.
एक से ज्यादा बार वोट देने पर होगा ये
अगर कोई व्यक्ति एक ही वर्ग के एक निर्वाचन-क्षेत्र से एक से ज्यादा वोट कर देता है तो उसके वोट को खारिज कर दिया जाता है. उदाहरण के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति एक से ज्यादा निर्वाचन क्षेत्र में वोट करता है तो उसके वोट को वैध नहीं माना जाता है. वहीं, अगर किसी का नाम दो बार वोटर लिस्ट में आ जाता है तो उसके वोट को भी अगर वो दो बार वोट करता है. वो एक ही जगह से वोट कर सकता है.
मानसिक बीमार व्यक्ति नहीं कर सकता वोट
यदि किसी व्यक्ति को कोर्ट की तरफ से मानसिक बीमार घोषित कर दिया गया है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं है और ऐसे व्यक्ति को मतदान नहीं करने दिया जाता है.
कैदी को भी नहीं है अधिकार
अगर किसी जुर्म में आपको जेल हो गया है, आप जेल में बंद हैं या पुलिस की कानूनी हिरासत में हैं तो आपको वोट देने का अधिकार नहीं होता है. फिर चाहे आप विचाराधीन कैदी ही क्यों न हों. इसके अलावा अगर आप देश छोड़कर विदेश चले गए हैं और वहां की नागरिकता ले ली है तो ऐसे में आपको किसी भी चुनाव में वोट देने का अधिकार नहीं है.
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