GRAP 3 Delhi Pollution: दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए GRAP का तीसरा चरण शुक्रवार से लागू कर दिया जाएगा. यहां जानिये इस चरण में कौन सी पाबंदियां लगाई जाएंगी?
GRAP 3 Delhi Pollution: देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के शहरों की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है. वायु गुणवत्ता सूचकांक (Air Quality Index) के लिहाज से दिल्ली और एनसीआर के ज्यादातर इलाके रेड जोन में हैं. वायु गुणवत्ता को सुधारने के लिए केंद्रीय संस्थानों के साथ दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी सरकार भी कई उपाय कर रही है, लेकिन उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिल रही है.
GRAP 3 Delhi Pollution: प्राइमरी स्कूलों के लिए ऑनलाइन क्लास की घोषणा
दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए यहां के प्राइमरी स्कूलों के लिए ऑनलाइन क्लास की घोषणा की गई है. मुख्यमंत्री आतिशी ने सोशल मीडिया एक्स पर बताया है कि अगली घोषणा तक यह व्यवस्था लागू रहेगी.
GRAP 3 Delhi Pollution: कई चीजों पर लगेगा प्रतिबंध
केंद्र के एयर पॉल्यूशन कंट्रोल पैनल ने GRAP-3 (Graded Response Action Plan) को दिल्ली और आसपास के इलाकों में लागू करने का फैसला किया है. दिल्ली में इन दिनों एयर क्वालिटी बहुत खराब श्रेणी में है, ऐसे में यह बड़ा और अहम फैसला लिया गया है. GRAP-3 लागू होने के साथ ही कई चीजों के इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई जाएगी.
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GRAP 3 Delhi Pollution: किस-किस पर होगा प्रतिबंध ?
- निर्माण और तोड़फोड़ के काम में बोरिंग और ड्रिलिंग पर पाबंदी रहेगी.
- पाइलिंग वर्क, ओपन ट्रेंच सिस्टम से होने वाले सीवर लाइन, ड्रेनेज और इलेक्ट्रिक केबल के काम बंद रहेंगे.
- ईंट भट्टों के काम पर पाबंदी रहेगी.
- प्रतिबंध के दौरान कच्ची सड़कों पर गाड़ियां नहीं चला सकेंगे.
मलबे का ट्रांसपोर्टेशन पर पाबंदी रहेगी. - GRAP-3 लागू होने के बाद सभी स्टोन क्रशर जोन बंद होंगे.
- खनन, बीएस-तीन पेट्रोल (BS3 Petrol) ) और बीएस-चार डीजल (BS4 Petrol) की गाड़ियों पर पाबंदी रहेगी.
GRAP 3 Delhi Pollution: हल्के मालवाहक वाहन नहीं चलेंगे
GRAP-3 के दौरान लगे प्रतिबंध के मुताबिक, हल्के मालवाहक गाड़ियों पर पाबंदी लगाई जाएगी, वहीं अगर कोई गाड़ी जरूरी सामान लेकर जा रही है तो उसको छूट दी जाएगी. इसके अलावा, अंतरराज्यीय बसों में केवल इलेक्ट्रिक, CNG के वाहन चल सकेंगे. जीआरएपी के तीसरे चरण के तहत दिल्ली और गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर जिलों में बीएस-III पेट्रोल और बीएस-IV डीजल वाहनों के चलने पर प्रतिबंध रहेगा. प्रावधान यह भी है कि बच्चों की क्लास को ऑनलाइन कराया जा सकता है. इस पर सरकार का निर्णय आ सकता है.
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