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गुरुद्वारा चुनाव: दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव से कहा- तय समय सीमा के अंदर तैयार करें नई मतदाता सूची

by Sanjay Kumar Srivastava
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delhi high court

दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को अगस्त में होने वाले गुरुद्वारा चुनावों के लिए नई मतदाता सूची तैयार करने के लिए एक विशिष्ट समय सीमा का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.

New Delhi: दिल्ली हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को अगस्त में होने वाले गुरुद्वारा चुनावों के लिए नई मतदाता सूची तैयार करने के लिए एक विशिष्ट समय सीमा का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. अदालत ने कहा कि मतदान प्रक्रिया दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नियमों के अनुसार होगी.

हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्य सचिव को गुरुद्वारा चुनाव निदेशालय के लिए अपेक्षित जनशक्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया ताकि प्रक्रिया तेजी से शुरू हो और दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीएमसी) के अगले चुनावों से पहले समाप्त हो जाए. जस्टिस मिनी पुष्करणा ने इस तथ्य को बहुत गंभीरता से लिया कि बार-बार निर्देशों के बावजूद दिल्ली में गुरुद्वारा वार्डों की नई फोटो मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है.

अदालत ने 8 अप्रैल के अपने आदेश में कहा कि जीएनसीटीडी के मुख्य सचिव यह सुनिश्चित करेंगे कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (मतदाताओं का पंजीकरण) नियम, 1973 के अनुसार 46 वार्डों की नई फोटो मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया को पूरा करने के संबंध में संबंधित अधिकारियों द्वारा एक विशिष्ट समयसीमा प्रदान की जाए. एस गुरमीत सिंह शंटी और एस परमजीत सिंह खुराना ने अदालत से अधिकारियों को सभी वार्डों के लिए नई मतदाता सूची तैयार करने की शुरुआत करने और उसे पूरा करने का निर्देश देने की मांग की.

याचिका में कहा गया है कि 2022 में अदालत के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद नई मतदाता सूची तैयार नहीं की गई. उच्च न्यायालय ने 8 अप्रैल को गुरुद्वारा चुनाव निदेशालय, उपराज्यपाल और अन्य को डीएसजीएमसी की चुनावी प्रक्रिया में सुधार में लंबे समय से निष्क्रियता पर चिंता जताने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया था. मुख्य सचिव को चार सप्ताह के भीतर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करने का निर्देश दिया गया, जिसके बाद बैठक के मिनट्स अदालत में दाखिल किए जाएंगे.

मामले की सुनवाई 20 मई को

गुरुद्वारा चुनाव निदेशालय के वकील ने प्रस्तुत किया कि नई मतदाता सूची तैयार करने के लिए कम से कम 12 महीने की आवश्यकता होती है. याचिकाकर्ताओं के वकील ने इस दलील का विरोध किया, जिन्होंने कहा कि 2022 के फैसले में दर्ज किए गए फोटो के साथ नई मतदाता सूची तैयार करने के लिए केवल पांच महीने की आवश्यकता है. अदालत को सूचित किया गया कि गुरुद्वारा चुनाव निदेशालय ने अभी भी नई मतदाता सूची तैयार करने की प्रक्रिया शुरू नहीं की है और इस उद्देश्य के लिए अधिकारियों की तैनाती का अनुरोध करने के चरण में है. मामले की सुनवाई 20 मई को होगी.

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