ज्ञानवापी परिसर को लेकर सुनवाई अब 15 फरवरी को होगी । वाराणसी जिला अदालत ने इसकी तारिख तय कर दी है। ज्ञानवापी परिसर के बंद अन्य सभी तहखानों का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से सर्वेक्षण कराने का आदेश की मांग को लेकर ये सुनवाई होगी । दायर की गई याचिका के अनुसार तहखानों के अंदर गुप्त कोठरी मौजूद है और अगर ज्ञानवापी मस्जिद का पूरा सच सामने लाना है तो सभी तहखानों का सर्वेक्षण करना जरूरी है। इस मामले में हिंदू पक्ष के अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने बताया कि कार्यवाहक जिला जज अनिल कुमार की अदालत ने याचिका पर सुनवाई के लिए 15 फरवरी की तिथि तय की है।
इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुई थी अहम सुनवाई
ज्ञानवापी व्यासजी तहखाना में पूजा के मामले को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में अहम सुनवाई हुई थी। जिसमें मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा था। हाई कोर्ट ने तहखाना में पूजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है । न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने मस्जिद कमेटी की अपील पर सुनवाई करते ये आदेश जारी किया था । तहखाना में पूजा करने के आदेश के खिलाफ मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में फैसले को चुनौती दी थी । अधिवक्ता सीनियर एडवोकेट सैयद फरमान अहमद ने मुस्लिम पक्ष की ओर से अपना पक्ष रखा तो अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने हिंदू पक्ष कि ओर से पक्ष से रखा । मुस्लिम पक्ष की मांग है कि पूजा पर रोक लगा दी जाए । हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को जगह संरक्षित करने के लिए कहा है । कोर्ट ने कहा कि संरक्षित स्थल को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होना चाहिए और ना ही कोई निर्माण होना चाहिए । हाईकोर्ट ने कहा कि व्यासजी तहखाने में पूजा जारी रहेगी।