19 February 2024
ईडी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन के मामले में पूछताछ के लिए एक और समन जारी कर सकती है। आधिकारिक सूत्रों ने ये जानकारी दी है। ईडी के सूत्रों ने दावा किया कि एक स्थानीय अदालत ने प्रथम दृष्टया केजरीवाल को इस मामले में पहले जारी किए गए नोटिसों को “अनदेखा” करने का दोषी पाया है।
सूत्रों ने बताया कि अदालत ने ईडी की शिकायत पर संज्ञान लिया और माना कि प्रथम दृष्टया केजरीवाल ने अपराध किया है, जिसके लिए उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है।
अदालत ने कहा कि सवाल समन की वैधता का नहीं है, बल्कि उन्होंने जो ईडी के पहले जारी किए गए समन को अनदेखा किया है वो गैरकानूनी है। इसलिए अदालत में मामला विचाराधीन होने के बावजूद ईडी द्वारा केजरीवाल को समन जारी करना गलत नहीं है।
आपको बता दें कि ईडी ने केजरीवाल पर इस मामले में पहले जारी किए गए तीन समन की ‘जानबूझकर अवज्ञा’ करने का आरोप लगाया था। इसके खिलाफ ईडी ने आईपीसी की धारा 174 के तहत अदालत में शिकायत भी दर्ज कराई थी। मामले के संबंध में ईडी द्वारा दाखिल आरोपपत्र में केजरीवाल के नाम का कई बार जिक्र किया गया है।
गौरतलब है कि आज ही “आप” के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने छठी बार संघीय एजेंसी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है। पार्टी ने कहा कि केजरीवाल को बार-बार समन भेजने के बजाय ईडी को अदालत के फैसले का इंतजार करना चाहिए।