MP News : मध्य प्रदेश में हैरान करने देने वाला मामला सामना आया है, हाई कोर्ट ने एक शख्स को थाने में जाकर राष्ट्रीय ध्वज को 21 बार सलामी देने और भारत माता की जय के नारे लगाने का आदेश दिया.
22 October, 2024
MP News : पाकिस्तान समर्थक नारा लगाने के आरोप में फंसे शख्स को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया कि आम लोग भी हैरान हो गए. उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में मिसरोद पुलिस स्टेशन पर लगे राष्ट्रीय ध्वज को 21 बार सलामी दी और ‘भारत माता की जय’ और ‘हिंदुस्तान जिंदाबाद’ के नारे लगाने की सजा मिली. फैजान नाम के शख्स को पिछले सप्ताह हाई कोर्ट ने अजीब सजा दी थी, जब उसे एक रील में पाकिस्तान समर्थक नारा लगाते हुए देखा गया था, जिसके बाद उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई और कोर्ट ने जमानत देते हुए सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया.
महीने के पहले और चौथे मंगलवार को मिली सजा
हाई कोर्ट ने अपने आदेश में आरोपित को महीने के पहले और चौथे मंगलवार को मिसरोद पुलिस स्टेशन पहुंचकर तिरंगे को सलामी और भारत माता की जय के नारे लगाने के लिए कहा. समाचार एजेंसी PTI ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें मिसरोद थाने के प्रभारी ने कहा कि उच्च न्यायालय ने इसको जमानत देते समय एक कंडीशन रखी कि यह प्रत्येक माह के पहले और चौथे मंगलवार को थाना मिसरोद आएगा और राष्ट्रीय ध्वज को 21 बार सलामी के साथ भारत माता की जय के नारे लगाएगा.
आरोपी ने मानी अपनी गलती
प्रभारी ने आगे कहा कि कोर्ट के फैसले के मुताबिक आरोपित पहली बार थाने पर आया और उसने नारे लगाकर तिरंगे को सलामी दी. वहीं, आरोपित फैजान ने PTI से कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है और मुझे इसका एहसास है. किसी भी भारतीय को ऐसी रील नहीं बनानी चाहिए क्योंकि कभी भी किसी को बुरा लग सकता है. उसने आगे कहा कि आप जिस देश में रहते हैं उसके बारे में बुराई नहीं करनी चाहिए. मैं अपनी गलती को स्वीकारते हुए भारत माता की जय नारा लगाने के लिए तैयार हूं और हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता हूं.
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