Home Health योग गुरु रामदेव को अब GST ने दिया झटका, पूछा- क्यों ना कंपनी से इनपुट टैक्स क्रेडिट वसूला जाए

योग गुरु रामदेव को अब GST ने दिया झटका, पूछा- क्यों ना कंपनी से इनपुट टैक्स क्रेडिट वसूला जाए

by Live Times
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Patanjali Ayurved Updates

Patanjali Ayurved Updates: योग गुरु स्वामी रामदेव के नेतृत्व की पतंजलि समूह (Patanjali Group) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. अब जीएसटी (GST) खुफिया महानिदेशालय ने इस समूह की कंपनियों पतंजलि आयुर्वेद और पतंजलि फूड्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया है.

30 April, 2024

Patanjali Ayurved Updates: प्रतिक्रिया में कंपनी ने कहा कि उसे एक कारण बताओ नोटिस मिला है. इसमें कंपनी और उसके अधिकारियों से कारण बताने को कहा गया कि आखिर क्यों न उससे 27.46 करोड़ रुपये का इनपुर टैक्स क्रेडिड (Tax Credit) वसूला जाए और जुर्माना क्यों न लगाया जाए. इसके अलावा डीजीजीआई ने केंद्रीय वस्तु एवं सेवा अधिनियम 2017 और उत्तराखंड राज्य वस्तु एवं सेवा अधिनियम 2017 (Act 2017) की धारा 74 (Section 74) और अन्य लागू प्रावधानों का हवाला दिया, फिर पतंजलि फूड्स ने बताया, प्राधिकरण ने अभी केवल कारण बताओ नोटिस जारी किया और कंपनी अपने बचाव के लिए जरूर कार्रवाई भी करेगी.

Patanjali Ayurved Updates: पतंजलि फूड्स को जीएसटी विभाग ने कारण बताओ नोटिस भेजा

पतंजलि फूड्स को जीएसटी विभाग ने कारण बताओ नोटिस भेजकर कंपनी से ये बताने को कहा है कि उससे 27.46 करोड़ रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्यों नहीं वसूला जाना चाहिए. कंपनी ने 26 अप्रैल को नियामक में जमा कराए गए विवरण के अनुसार, योग गुरु रामदेव के नेतृत्व वाली पतंजलि आयुर्वेद समूह की कंपनी को जीएसटी महानिदेशालय, चंडीगढ़ जोनल यूनिट से नोटिस मिला है। ये कंपनी मुख्य रूप से खाद्य तेल व्यवसाय में है.

Patanjali Ayurved Updates: वसूली क्यों नहीं जानी चाहिए

कंपनी ने कहा, ‘‘कंपनी को कारण बताओ नोटिस मिला हुआ है. कंपनी, उसके अधिकारियों और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं को कारण बताने के लिए कहा गया है कि 27,46,14,343 रुपये की इनपुट टैक्स क्रेडिट राशि (ब्याज सहित) क्यों नहीं वसूली जानी चाहिए और क्यों जुर्माना नहीं लगाया जाना चाहिए.’’

Patanjali Ayurved Updates: केवल कारण बताओ नोटिस जारी किया गया

विभाग ने एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी) अधिनियम, 2017 की धारा 20 के साथ पठित केंद्रीय माल और सेवा अधिनियम, 2017 और उत्तराखंड राज्य माल और सेवा अधिनियम, 2017 की धारा 74 और अन्य लागू प्रावधानों का हवाला देते हुए नोटिस दिया है. पतंजलि फूड्स ने कहा, “फिलहाल प्राधिकरण ने केवल कारण बताओ नोटिस जारी किया है और कंपनी प्राधिकरण के समक्ष अपने मामले का बचाव करने के लिए सभी जरूरी कार्रवाई करेगी.”

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