Sandeshkhali Case : पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में ईडी की टीम पर हुए हमले मामले में सीबीआई को सौंपने के हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है ।
11 March 2024
Sandeshkhali Case : सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में ईडी की टीम पर हुए हमले मामले में सीबीआई को सौंपने के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका को खारिज कर दिया है । कोर्ट ने इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है । वहीं, पश्चिम बंगाल सरकार से ये भी पूछा गया है कि 7 फरवरी को एफआईआर दर्ज होने के बाद भी शाहजहां शेख को इतने दिनों तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। बता दें कि, संदेशखाली मामले की सीबीआई जांच पर रोक लगाने की मांग की गई थी । मालूम हो कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने कुछ दिनों पहले ही संदेशखाली मामले की सीबीआई जांच का आदेश दिया था । जिसके बाद राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी ।
यह भी पढ़ें : SBI को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, समय मांगने वाली याचिका खारिज
पश्चिम बंगाल सरकार को लगाई फटकार
कोर्ट ने शाहजहां शेख की गिरफ्तारी को लेकर सवाल उठाया जिसके जवाब में बंगाल सरकार की ओर से कहा गया कि पुलिस ने इस मामले में सात लोगों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था, केवल एक की ही गिरफ्तारी नहीं हुई थी । जिसके जवाब में पश्चिम बंगाल सरकार की फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि राज्य पुलिस को आरोपपत्र दाखिल करने में कितना समय लगता है ।
पुलिस ने सही तरिके से नहीं किया काम
दुसरी तरफ ईडी की ओर से पेश वकील एसवी राजू कोर्ट को बताया कि इस मामले में शेख ने उनके अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है । ईडी ने सिधे तौर पर कहा कि पश्चिम बंगाल पुलिस ने इस पूरी घटना में सही तरिके से काम नहीं किया है । मुख्य आरोपी को सीबीआई को सौंपने में भी बहुत आनाकानी की गई ।