16 January 2024
सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटी, शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वेक्षण का निर्देश देने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने, संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई। हालांकि पीठ ने ये साफ कर दिया, कि मामले की बाकी कार्यवाही हाई कोर्ट में जारी रहेगी।
कोर्ट ने क्यों लगाई मामले पर रोक
पीठ ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए कहा, कि आवेदन ने सर्वव्यापी प्रार्थना की, प्रार्थना भी अस्पष्ट थी, और विशिष्ट नहीं थी। कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए कहा, कि इस मामले में अगली सुनवाई 23 जनवरी 2024 को होगी। हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने वाली याचिका पर वकील श्याम दीवान ने हिंदू पक्ष की तरफ से विरोध किया।
इलाहाबाद कोर्ट की पीठ ने अपने आदेश में कहा था, कि वो आयुक्त की नियुक्ति और सर्वेक्षण के तौर-तरीकों पर फैसला करेगी। हाई कोर्ट ने इसे ऐतिहासिक बताते हुए कहा, कि एक अधिवक्ता आयुक्त एक सर्वेक्षण करे। क्योंकि मस्जिद में कई सबूत हैं, जो साबित करते हैं, कि ये वास्तव में एक हिंदू मंदिर था।
क्या है मामला?
हिन्दू पक्ष ने 13.37 एकड़ भूमि पर दावा किया है। हिंदू पक्ष ने शाही ईदगाह मस्जिद समिति और श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के बीच 1968 के समझौते को चुनौती दी है। जिसने मस्जिद को उस भूमि का इस्तेमाल करने की इजाज़त दी थी, जिस पर वो है।
आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने 14 दिसंबर 2023 को, यूपी के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर के प्राथमिक सर्वेक्षण की अनुमति दी थी। इस आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद पक्ष की तरफ से एक वकील को सुनने के बाद कहा, आयोग की नियुक्ति के आदेश पर अमल नहीं किया जाएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश में शाही ईदगाह मस्जिद का निरीक्षण करने के लिए एक आयोग नियुक्त करने का निर्देश दिया गया था।