1 March 2024
ज्ञानवापी मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है । सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ ज्ञानवापी प्रबंधन समिति की अपील पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है । इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आज शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई है । सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि ये मुकदमा सुनवाई योग्य है।
अंजुमन इंतजामिया मस्जिद द्वारा दायर की गई थी याचिका
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि हम इसे मुख्य मामले के साथ टैग करेंगे।”यह याचिका ज्ञानवापी मस्जिद के मामलों का प्रबंधन करने वाली समिति अंजुमन इंतजामिया मस्जिद द्वारा दायर की गई थी। आपको बता दें कि अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति समेत अन्य मुस्लिम पक्षकारों ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी । इस मामले में मुस्लिम पक्ष का कहना था कि पूजा स्थल अधिनियम-1991 में इलाहाबाद हाई कोर्ट का हस्तक्षेप सही नहीं है।
1991 में पहला मुकदमा हुआ था दर्ज
आपको बता दें कि काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी केस में 1991 में वाराणसी कोर्ट में पहला मुकदमा दर्ज हुआ था । इस याचिका में ज्ञानवापी परिसर में पूजा की अनुमति मांगी गई थी । इस मुकदमे के दायर होने के बाद केंद्र सरकार ने पूजा स्थल कानून बना दिया था । जिसमें ये कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 से पहले अस्तित्व में आए किसी भी धर्म के पूजा स्थल को किसी दूसरे धर्म के पूजा स्थल में नहीं बदला जा सकता है । अगर किसी ने भी ऐसा करने की कोशिश की तो उसे तीन साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है।