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NEET-UG 2024 : नीट-यूजी परीक्षा की दोबारा आयोजित करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. कोर्ट का मानना है कि इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं.
23 July, 2024
NEET-UG 2024 : नीट-यूजी मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आदेश दे दिया है कि परीक्षा दोबारा आयोजित नहीं कराई जाएगी. कोर्ट ने दोबारा एग्जाम कराने वाली याचिका को खारिज करने के दौरान कहा कि प्रश्न पत्र के व्यवस्थित लीक और गड़बड़ियों को लेकर डेटा सामने नहीं आया है. कोर्ट का मानना है कि दोबारा आयोजित कराना गंभीर परिणाम को अंजाम दे सकता है.
एग्जाम कंडक्ट से SC की सुनवाई तक
- 9 फरवरी, 2024: NTA ने नीट-यूजी 2024 के लिए ऑनालइन एप्लीकेशन की जमा करने की सूचना जारी की थी.
- 5 मई, 2024 : परीक्षा देश के 571 शहरों के 4,750 केंद्रों पर आयोजित की गई, साथ ही इसमें 14 विदेशी सेंटर भी शामिल है.
- 17 मई, 2024 : सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई को आयोजित होने वाली नीट-यूजी परीक्षा में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाने याचिका पर सुनवाई करते हुए NTA और केंद्र से जवाब मांगा.
- 4 जून, 2024 : NEET-UG एग्जाम का परिणाम घोषित हुए और 67 अभ्यर्थियों ने टॉप कर दिया.
- 11 जून, 2024 : NEET-UG की पवित्रता पर शक करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा एग्जाम आयोजित करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए एंजेसी और केंद्र से जवाब मांगा.
- 13 जून, 2024 : केंद्र ने शीर्ष अदालत को बताया कि नीट-यूजी 2024 एग्जाम में 1563 उम्मीदवारों को दिए गए ग्रेस मार्क्स रद्द कर दिए हैं. केंद्र ने कहा कि परीक्षा दोबारा आयोजित करने से बेहतर है कि ग्रेस मार्क्स को छोड़ दिया जाए.
- 14 जून, 2024 : सुप्रीम कोर्ट ने एग्जाम में कथित धांधली को लेकर इसकी जांच सीबीआई से कराने वाली याचिका पर केंद्र और एनटीए से जवाब तलब करने को कहा.
- 18 जून, 2024 : सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान केंद्र से कहा था कि अगर एग्जाम में 0.001 प्रतिशत की लापरवाही हुई है तो उससे पूरी सख्ती से निपटा जाना चाहिए.
- 23 जून, 2024 : अधिकारियों ने कोर्ट को बताया परीक्षा में ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 अभ्यर्थियों में से 813 दोबारा परीक्षा में शामिल होंगे.
- 1 जुलाई, 2024 : एनटीए ने संशोधित रिजल्ट को दोबारा जारी करते हुए टॉप करने वाले स्टूडेंट्स की संख्या 67 से घटकर 61 हो गई.
- 5 जुलाई, 2024 : परीक्षा रद्द करने वाली याचिका पर केंद्र ने कोर्ट से कहा कि अगर एग्जाम रद्द कर दिया गया तो ईमादार उम्मीदवार गंभीर रूप से खतरे में पड़ जाएंगे.
- 10 जुलाई, 2024 : केंद्र ने कोर्ट से कहा कि न तो बड़े पैमाने पर कोई पेपर लीक हुआ है और न ही उम्मीदवारों को लाभान्वित किया गया, जिससे नीट-यूजी मामले में शक किया जाए.
- 18 जुलाई, 2024 : सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसी को आदेश दिया कि 20 जुलाई दोपहर 12 बजे तक शहरवार परिणाम घोषित किया जाए, हालांकि, कोर्ट ने पहचान छिपाते हुए रिजल्ट जारी करने के लिए कहा था.
- 22 जुलाई, 2024 : सुप्रीम कोर्ट ने IIT दिल्ली के निदेशक को तीन विशेषज्ञों की देखरेख में एक कमेटी गठित करने का निर्देश दिया. यह कमेटी विशेष प्रश्न अध्ययन करेगी और अगले दिन सही उत्तर पर रिपोर्ट पेश करेगी.
- 23 जुलाई, 2024 : शीर्ष अदालत ने परीक्षा रद्द करने से साफ इन्कार कर दिया है. सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ऐसा कोई भी सबूत नहीं है कि जिससे निष्कर्ष निकाला जा सके कि व्यवस्थित तरीके से उल्लंघन किया गया.
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