Alderman Appointment Delhi MCD Case: दिल्ली नगर निगम में एल्डरमैन की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी सरकार को बड़ा झटका दिया है.
05 August, 2024
Alderman Appointment Delhi MCD Case : दिल्ली नगर निगम (MCD) में एल्डरमैन की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आम आदमी पार्टी सरकार को बड़ा झटका दिया है. जस्टिस पामिदीघंटम श्री नरसिम्हा और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि उपराज्यपाल एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकते हैं. LG दिल्ली कैबिनेट की सलाह के बिना भी एल्डरमैन की नियुक्ति कर सकते हैं.
उपराज्यपाल को मिली बड़ी राहत
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से उपराज्यपाल को बड़ी राहत मिली है. बता दें कि दिल्ली सरकार का कहना था कि उनसे सलाह मशविरा के बिना ही मनमाने तरीके से LG ने एल्डरमैन की नियुक्ति की है. वहीं, LG का कहना था कि कानून के आधार पर एल्डरमैन के नामांकन में उनकी सक्रिय भूमिका है. बता दें कि अभी दिल्ली नगर निगम में 250 निर्वाचित और 10 एल्डरमैन हैं.
क्या है पूरा मामला
17 मई, 2023 को CJI डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. CJI डी वाई चंद्रचूड़ ने इस मामले में सुनवाई के दौरान कहा था कि क्या स्थानीय निकाय में एल्डरमैन का नामांकन करना केंद्र सरकार के लिए इतनी बड़ी चिंता है? साल 2023 में 22 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही मेयर और उपमेयर का चुनाव हुआ था. उस समय कोर्ट ने साफ कर दिया था कि एल्डरमैन सदन में मतदान नहीं कर सकते हैं. दरअसल, दिल्ली नगर निगम के अधिनियम के अनुसार 25 साल से अधिक उम्र वाले लोगों को ही एल्डरमैन नियुक्ति किया जा सकता है, जिसे निगम का विशेष ज्ञान या अनुभव हो.
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