OTT Ban News: लगाए गए प्रतिबंध के पक्ष में मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ‘इन प्लेटफ़ॉर्म पर दिखाई जाने वाली अधिकांश सामग्रियों को अश्लील, फूहड़ और महिलाओं को गलत ढंग से पेश करने वाला पाया गया.
14 March, 2024
OTT Ban News: केंद्र में सत्तासीन नरेन्द्र मोदी सरकार ने अहम फैसला लेते हुए अश्लील सामग्री दिखाने वाले कुछ चर्चित ओटीटी प्लेटफॉर्म, वेबसाइटस् के साथ-साथ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी प्रतिबंध लगाने का एलान किया है. मिली जानकारी के अनुसार, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय (The Ministry of Information & Broadcasting ) ने अश्लील सामग्री प्रसारित करने वाले 18 ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म के अलावा, 19 वेबसाइट्स, 10 ऐप और 57 सोशल मीडिया अकाउंट्स पर प्रतिबंध लगा दिया है. आरोप है कि इन वेबसाइट् और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर अश्लील सामग्री परोसी जा रही थी. मंत्रालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि ‘इन प्लेटफ़ॉर्म पर दिखाई जाने वाली अधिकांश सामग्रियों को अश्लील, फूहड़ और महिलाओं को ग़लत तरीक़े से पेश करने वाला पाया गया.
OTT Ban News अश्लील सामग्री परोसने का आरोप
आईबी मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, प्रथम दृष्टया इन सामग्रियों को आईटी एक्ट की धारा 67, 67 ए, आईपीसी की धारा 292 और इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ़ वीमन (प्रोहिबिशन) एक्ट 1986 का उल्लंघन करने वाला पाया गया. ऐसे में इनके खिलाफ मंत्रालय की ओर से सख्त कार्रवाई की गई है. मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, ब्लॉक किए गए प्लेटफ़ॉर्म में हंटर्स के अलावा ड्रीम फ़िल्म्स, मूडएक्स, नियोनएक्स, एक्ट्रामूड और अन्य कंपनियां शामिल है. इन सभी पर आरोप कि ये अश्लील सामग्री परोस रही थीं.
OTT Ban News 12 यूट्यूब चैनल्स भी हुए ब्लॉक
मंत्रालय के अनुसार, एक ऐप को एक करोड़ बार डाउनलोड किया गया, जबकि दो अन्य को 50 लाख से अधिक डाउनलोड किया गया था. यहां यह भी बता दें कि इन प्लेटफ़ॉर्मों के सोशल मीडिया अकाउंट के कुल फॉलोअर्स की संख्या 32 लाख से अधिक है. मंत्रालय ने जानकारी दी है कि 12 फेसबुक अकाउंट, 17 इंस्टाग्राम अकाउंट, 16 एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट और 12 यूट्यूब चैनल्स को ब्लॉक किया गया है. आरोप है कि आईटी नियमों के पार्ट-3 के तहत जून 2023 में एक स्व-नियामक बोर्ड का गठन किया गया था जिसने एक अन्य प्लेटफ़ॉर्म उल्लू के ख़िलाफ एक आदेश जारी किया गया था लेकिन मौजूदा प्रतिबंधों में उसका नाम नहीं है. आदेश में इस प्लेटफ़ॉर्म की चार वेब सीरीज़ को हटाने या फिर से एडिट करने के लिए कहा गया.
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